- 299 P.C. की कार्यवाहीः- यदि यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त फरार हो गया है और उसके जल्द गिरफ्तार होने की कोई सम्भावना नहीं है, तो उस अपराध के लिये न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किये गये साक्षियों की अभियुक्त की अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकता है और उसका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकता है और यह साक्ष्य उस अभियुक्त के गिरफ्तार होने पर उस अपराध के विचारण में उसके विरूद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है।