बयानवादी व निरीक्षण घटनास्थलः-
लूट सहित हत्या की घटना में सूचना के पश्चात विवेचक द्वारा वादी से गहनता से उसकी भावनाओँ का ध्यान रखते हुये सान्तवना देकर पूछताछ कर बयान दर्ज करना चाहिये तथा यथासम्भव उक्त बयान की (161 सीआरपीसी) वीडियो रिकार्डिंग कर डीवीडी बनानी चाहिये। यदि वादी मुकदमा घटनास्थल पर नहीं है बल्कि थाने पर अथवा अन्यत्र मिला है तो उसे साथ लेकर घटनास्थल पर अवश्य जाना चाहिये तथा यदि घटनास्थल सुरक्षित नहीं किया गया है तो यलो टेप से यथाशीघ्र घटनास्थल को सुरक्षित करना चाहिये। घटनास्थल पर यदि कोई प्रत्यक्षदर्शी चक्षु साक्षी है तो वादी तथा साक्षी के निशानदेही पर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिये तथा सर्वप्रथम घटनास्थल का विभिन्न कोण से फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करानी चाहिये। यदि घटनास्थल पर कोई घायल व्यक्ति पड़ा है तो उसे तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण एवं इलाज हेतु अस्पताल भेजना चाहिये तथा धारा 25 साक्ष्य अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप “मृत्यु पूर्व कथन” अंकित कराना चाहिये। फोटोग्राफ को केस डायरी तथा एस0आर0 फाईल में अवश्य लगाना चाहिये। घटनास्थल का निरीक्षण अत्यन्त ही बारीकी से सर्पिल पद्धति (क्लाक वाईज़) अथवा घटनास्थल को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट कर (जोन मेथड से) निरीक्षण करना चाहिये तथा घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्यों का संकलन जैसे खूनालूद मिट्टी, खोखा कारतूस, फुट प्रिन्ट, फिंगर प्रिन्ट, बाल, शस्त्र आदि फील्ड यूनिट की सहायता से कम से कम दो स्वतन्त्र जन साक्षियों की मौजूदगी में करना चाहिये तथा भौतिक साक्ष्य संकलन का फर्द मौके पर तैयार कर साक्षीगण के हस्ताक्षर फर्द पर बनवाया जाना चाहिये। भौतिक साक्ष्य संकलन के समय “डीजी परिपत्र संख्या-33/2018” में दिये गये निर्देशों के अनुसार सावधानी रखी जानी चाहिये। घटनास्थल निरीक्षण के समय वादी की निशानदेही पर घटनास्थल की नक्शानजरी लैण्डमार्क तथा दूरी प्रदर्शित करते हुये मीटर व सेन्टीमीटर के पैमाने में दर्ज कर बनाना चाहिये।
घटनास्थल को सुरक्षित रखने हेतु की जाने वाली कार्यवाहीः-
1- घटना यदि कमरे की है तो दरवाजे पर एक आरक्षी की डियूटी लगायी जाये।
2- घटनास्थल यदि खुले स्थान का है तो उस स्थान को रस्सी या येलो टेप से घेर देना चाहिये।
3- घटनास्थल पर संवेदना व्यक्त करने वाले,उत्सुकतावश घटनास्थल देखने वाले, वादी के घरवालों और पुलिसकर्मियों से घटनास्थल की सुरक्षा करनी चाहिये और किसी वस्तु को छूने नहीं देना चाहिये।
घटनास्थल से क्या-क्या मिल सकता हैः- घटनास्थल से रक्तरंजित वस्तुएँ, फिंगर प्रिन्ट्स (मेज,गिलास,आलमारी,दरवाजे व मोटर वाहन से फिंगर प्रिन्ट्स मिल सकते हैं।), फुट प्रिन्टस, अभियुक्त के कपड़े या कपड़े के टुकड़े, कारतूस के खोखे, बाल, कांच के टुकड़े, शस्त्र, ईंट-पत्थर के टुकड़े, अपराधी द्वारा छोड़ी गयी अन्य वस्तु जैसे सिगरेट का टुकड़ा, रूमाल आदि।
घटनास्थल के निरीक्षण की प्रक्रियाः- घटनास्थल का निरीक्षण करते समय कोई जगह छूटनी नहीं चाहिये। घटनास्थल का निरीक्षण सर्पिल पद्धति से किया जा सकता है। यह बाहरी घेरे के मुख्य स्थल तक व मुख्य स्थल से बाहरी घेरे तक दो प्रकार से किया जा सकता है।
घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य एकत्र करने का तरीकाः-
1- प्रत्येक भौतिक पदार्थ को फर्द लिख कर कब्जे में लिया जाये व पदार्थ सील मोहर किया जाये।
2- रक्त व रक्त रंजित वस्तुओं को सुखा कर सील किया जाये।
3- किसी भौतिक पदार्थ को उठाते समय रबर के दस्ताने पहने जायें।
4- सील मोहर करने से पूर्व पदार्थों को रूई या कागज में लपेटकर कपड़े में सील मोहर किया जाये।
5- तरल पदार्थ को बोतल या शीशी में रख कर कब्जे में लिया जाये व बोतल या शीशी को किसी गत्ते के
डिब्बे में रखकर सील मोहर किया जाये।
6- सील मोहर पैकेट पर मुकदमा अपराध नम्बर, धारा व थाने का नाम, दिनांक आदि लिखा जाये।
भौतिक साक्ष्य संकलन के फर्द का नमूना निम्नवत् हैः-
नमूना फर्दः-
मुकदमा अपराध संख्या-………/18 धारा 394,302,307 भादवि थाना-……………. जिला-……………… से
सम्बन्धित घटनास्थल- ……………………………. से खूनालूद मिट्टी व सादी मिट्टी अथवा खोखा कारतूस कब्जा पुलिस में लेने के सम्बन्ध में फर्द—
आज दिनांक-………………………. को समक्ष गवाहान 1- रमेश पुत्र दिनेश निवासी- ग्राम-……….. थाना-…………. जिला-……………….. 2- कमलेश पुत्र विमलेश निवासी- ग्राम- …… थाना-…………………. जिला-…………………… के मु0अ0सं0-……./18 धारा-302,307 भादवि थाना-…………. जिला-………………. से सम्बन्धित घटनास्थल जो ग्राम-रामपुर थाना-……….. जनपद-………………….. में महेन्द्र पुत्र जितेन्द्र के दरवाजे पर स्थित है, से खूनालूद मिट्टी तथा सादी मिट्टी (अथवा एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर पेंदे पर KF लिखा व रंग लाल जिससे बारूद की गंध आ रही है) कब्जा पुलिस में लेकर अलग-अलग डिब्बों में रखकर डिब्बों को अलग-अलग कपड़ों में सिलकर, सर्वमुहर किया गया तथा उनपर क्रमशः A1 व A2 नम्बर अंकित किया गया। नमूना मुहर तैयार किया गया। मौके पर फर्द लिखकर पढ़कर सुनाकर साक्षीगण क हस्ताक्षर बनवाये जा रहे हैं।
हस्ताक्षर साक्षी- हस्ताक्षर विवेचक
1-
2-