डकैती (Dacoity) किसे कहते है ?
जब कि 05 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित है और ऐसी लूट के किये जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं कुल मिलाकर पाँच या अधिक व्यक्ति हैं तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है कहा जाता है कि डकैती करता है।
डकैती के विभिन्न तरीके — डकैती के लिये अपराधी प्रायः विभिन्न तरीके अपनाते हैं, जो निम्नवत् हैः-
1- भवन/संस्था में भय में डालकर बलपूर्वक घुसकर मालिक/कर्मचारियों के साथ।
2- किसी वाहन जैसे-बाईक/मध्यम वाहन/बस रेल/पानी की जहाज को बलपूर्वक रोककर उसमें बैठे यात्रियों के साथ।
डकैती के अपराध में सजा — डकैती की धारा 395 भा0द0वि0 में आजीवन या 10 वर्ष तक कठोर कारावास तक (+ अर्थदण्ड), 396 भा0द0वि0 में 10 वर्ष तक कठिन कारावास या आजीवन कारावास तथा (+अर्थदण्ड) या मृत्युदण्ड की सजा से दण्डनीय है। धारा 397 व धारा 398 भा0द0वि0 में 07 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।
यह अपराध संज्ञेय, अजामनतीय, अशमनीय तथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है।