दहेज मृत्यु (हत्या) की सूचना प्राप्त होने पर विवेचक को तत्काल निम्न कार्यवाहियाँ पूर्ण करनी चाहियेः–
- दहेज मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष/विवेचक को सर्वप्रथम घटनास्थल को सुरक्षित कराना चाहिये।
- विवेचक को घटनास्थल पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फील्ड यूनिट के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुँचना चाहिये। यदि घटनास्थल सुरक्षित नहीं है तो तत्काल सुरक्षित कराना चाहिये।
- यदि शव कमरे के अन्दर है तथा बाहर से दरवाजा बन्द है तो दरवाजा तोड़ने अथवा शव को उतारते समय वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अवश्य करानी चाहिये। घटनास्थल का विभिन्न कोणों से फोटोग्राफी अवश्य करानी चाहिये।
- घटनास्थल पर मिले साक्ष्य जैसे मिट्टी का तेल, शव के गले की रस्सी, अन्य जला सामान, जहर की शीशी, सुसाईड नोट आदि गवाहों के समक्ष फर्द तैयार कर कब्जा पुलिस में लेना चाहिये।
- शव का पंचायतनामा कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा (धारा 176 दं0प्र0सं0) भरा जाना चाहिये।
- मृतका के परिजनों से मृतका द्वारा पूर्व में दहेज, उत्पीड़न आदि के सम्बन्ध में मायके के लोगों से की गयी शिकायत, पत्राचार आदि के सम्बन्ध में पूछताछ करना चाहिये, साथ ही मृतका के ससुराल के पड़ोसियों तथा ग्रामीणों से भी पूछताछ कर चश्मदीद/परिस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्रित करना चाहिये।