रद्द / डिलीट किए गए अवकाश दुबारा से नहीं पाए जा सकते, इसके लिए पुनः आवेदन करना पड़ेगा
कर्मचारी अवकाश आवेदन करने के बाद यदि उसे निरस्त करना चाहे तो रवानगि से ठीक 2 घंटे पहले तक निरस्त कर सकते हैं । उसके बाद निरस्त नहीं कर सकते।
रवानगी की तिथि पर आपकी सूचना हिंदी ऑर्डर बुक या थाने पर भेज दी जाती है इसलिए उसके बाद अवकाश निरस्त नहीं किया जा सकता ।
विशेष परिस्थिति में आप अपने थानाध्यक्ष के अनुमोदित प्रार्थना पत्र को स्मार्ट ई पुलिस सेल से सम्पर्क करके जमा करा दें ताकि उक्त अवकाश को निरस्त किया जा सके । स्मार्ट ई पुलिस सेल से सम्पर्क करने के लिए यहाँ क्लिक करें
कर्मचारी लोगिन से अवकाश निरस्त करने की विधि
- कर्मचारी पोर्टल से अवकाश के आवेदन बटन पर जाएँ
- वाहन से स्वीकृत अवकाश के बटन पर क्लिक करें
- लिए गए अवकाश के विवरण के आगे बने लाल रंग के बटन जिसपर “ये अवकाश रद्द करें” लिखा है उससे क्लिक करते ही आपका अवकाश रद्द हो जाएगी ।

- आवेदन रद्द होने के बाद आपको पुनः आवेदन करना होगा ।