अधिकांशतः अवकाश माँगी गयी तिथि पर ही स्वीकृत होता है लेकिन विशेष परिस्थिति में आपके अवकाश के स्वीकृति की तिथि में आपके उच्च अधिकारी बदलाव कर सकते हैं, जिसके सम्भावित कारण निम्न हो सकते हैं
- थाना/ यूनिट पर तय सीमा से अधिक कर्मचारी पहले से ही अवकाश ले चुके हों।
- किसी वी॰वी॰आई॰पी॰ कार्यक्रम या मेला या अन्य तिथि पड़ने पर।
ऐसे परिस्थिति में आवेदक यदि चाहे तो अपना अवकाश स्वतः ही निरस्त कर सकते है। अवकाश निरस्त करने की विधि जानने के लिए यहाँ क्लिक करें